3 जनवरी वर्ष 2021… झारखंड की राजधानी रांची में लोग नए साल के जोश और उमंग में डूबे थे. इसी बीच रांची के ओरमांझी में एक महिला की सिर कटी लाश ने हड़कंप मचा दिया था. लगभग 8 से 10 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद रांची पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए मृतका की पहचान राजधानी के चान्हो थाना क्षेत्र अंतर्गत चटवल गांव की रहने वाली सोफिया परवीन उर्फ सोफिया खातून के रूप में किया था. सोफिया के माता-पिता का डीएनए टेस्ट भी पुष्टि के लिए करवाया गया था. अब कोर्ट ने इस केस पर अपना फैसला सुना दिया है.
कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए सोफिया खातून हत्याकांड के मुख्य आरोपी और उसके कथित प्रेमी शेख बेलाल और उसकी पत्नी अफसाना खातून को आखरी सांस तक उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों पर 95 – 95 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त एक-एक वर्ष की सजा भुगतानी होगी.
19 लोगों की गवाही हुई, बॉयफ्रेंड को उम्र कैद
इस केस की सुनवाई रांची के अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत में चल रही थी. पूरी सुनवाई के दौरान 19 लोगों की गवाही हुई थी. इसी के आधार पर 25 नवंबर को ही सुनवाई के दौरान अदालत ने मृतक का सोफिया परवीन के कथित प्रेमी और हत्यारे शेख बेलाल और उसकी पत्नी अफसाना खातून और शबो खातून को दोषी करार दिया था.
दरअसल , इस बहुचर्चित मामले में सोफिया की इसलिए बर्बरता पूर्वक हत्या कर दी गई थी, क्योंकि वह अपने कथित प्रेमी शेख बेलाल, जो कि पहले से शादीशुदा था, उसकी पत्नी बनने की जिद करने लगी थी. शेख बेलाल किसी तरह से सोफिया से छुटकारा पाना चाहता था. इसलिए उसने उसको मौत के घाट उतार दिय़ा. सोफिया पहले से शादीशुदा थी. लेकिन वहपति को छोड़कर प्रेमी शेख बेलाल से शादी करना चाहती थी.
रांची पुलिस ने सिर कटी लाश को किया था बरामद
शेख बेलाल ने अपनी पत्नी अफसाना खातून के साथ मिलकर सोफिया खातून की बेरहमी से हत्या करते हुए उसके शरीर के दो टुकड़े कर दिए और उसके धड़ को ओरमांझी में , जबकि उसके सिर को पिठोरिया थाना क्षेत्र के चंदवे बस्ती के एक खेत में गाड़ दिया. लगभग 10 दिनों के बाद रांची पुलिस ने खुलासा करते हुए शेख बेलाल और उसकी पत्नी अफसाना खातून को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.